हमारे बारे में
हमारे बारे में
हम (आरटीआई) सूचना अधिकार आवेदन मसौदा/प्रारूपण सेवाएं प्रदान करते हैं।
हम नागरिकों की समस्याओं को ठीक से समझकर और उपयुक्त आवेदन का मसौदा/प्रारूप तैयार करके दिशा निर्देश और सलाह प्रदान करते हैं।
यह सेवा केवल उन नागरिकों के लिए है जिनके पास आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है या आवेदन दाखिल करने के बाद भी संबंधित प्राधिकारी से निर्धारित समय के भीतर जवाब / प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि सूचना आवेदन उचित प्रारूप में नहीं है या अन्य कारणों से जानकारी को खारिज कर दिया गया है।
हम निम्नानुसार आवेदन मसौदा/प्रारूपण सेवाएं प्रदान करते हैं।
सूचना पाने के लिए आवेदन: –
यदि आप किसी लोक प्राधिकरण/सरकारी विभाग/कार्यालय से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
प्रथम अपील आवेदन: –
यदि जन सूचना अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या सूचना से इनकार किया जाता है। अगर मिली हुई जानकारी गलत हो।
द्वितीय अपील आवेदन: –
प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश पारित न होना। आदेश के बाद भी सूचना न मिलना। मिली हुई जानकारी गलत होना।
सूचना आयुक्त को शिकायत:
यदि जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या सूचना देने से इंकार कर दिया जाता है या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।
(कृपया ध्यान दें कि शिकायत दाखिल करने से जानकारी मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन जन सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है)
यदि आप अपने मनचाहे विषय से संबंधित सही आवेदन पत्र चाहते हैं तो यहां क्लिक करें ।
यदि आप गुमनाम रहना चाहते हैं तो बेनामी सूचना का अधिकार आवेदन मसौदा/प्रारूपण सेवा आपके लिए उपलब्ध है।
अपना कोई व्यक्तिगत विवरण दिए बिना संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करें।
आप जो जानकारी चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे माध्यम से गुमनाम आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं।
हम निम्नानुसार गुमनाम आरटीआई आवेदन मसौदा/प्रारूपण सेवाएं प्रदान करते हैं।
सूचना पाने के लिए आवेदन: –
यदि आप किसी लोक प्राधिकरण/सरकारी कार्यालय/विभाग से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
प्रथम अपील आवेदन: –
यदि जन सूचना अधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या सूचना से इनकार किया जाता है। यदि गलत या भ्रामक जानकारी दी जाती हैं।
द्वितीय अपील आवेदन: –
प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश पारित न होना। आदेश के बाद भी जानकारी/सूचना न मिलना। मिली हुई जानकारी/सूचना गलत होना।
सूचना आयुक्त को शिकायत :
यदि जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या सूचना देने से इंकार कर दिया जाता है या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।
(कृपया ध्यान दें कि शिकायत दाखिल करने से जानकारी मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन जन सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है)
बेनाम/गुमनाम (RTI)सूचना अधिकार आवेदन जमा करने के लिए यहां क्लिक करें।
यदि आप बिना किसी हिचकिचाहट के आवेदन करना चाहते हैं, तो हमारे पास सार्वजनिक और निजी हित में आरटीआई आवेदन पत्र सैम्पल उपलब्ध हैं।
प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें
साथ में पाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की एक प्रति, अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय, आवेदन प्रक्रिया और विवरण